लिव-इन कपल को सुरक्षा दिए जाने का आदेश देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि समय तेजी से बदल रहा है और हमें भी उसके मुताबिक ढलने के लिए तैयार रहना होगा। अदालत ने कहा कि समय तेजी से बदल रहा है और हमें परंपरागत समाज के नजरिए को बदलना होगा। पंजाब के फाजिल्का जिले के एक लिव-इन कपल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा, 'समय तेजी से बदल रहा है। वे इलाके जो पीछे रह गए थे या फिर जहां पुराने मूल्य ही चले आ रहे थे, वहां भी अब समाज बदल रहा है।'

उन्होंने कहा, 'हम कानून के शासन से चलते हैं और संवैधानिक धर्म का पालन करते हैं। बदलते हुए समाज में नियमों में भी बदलाव होता रहता है। अब समय आ गया है कि हम परंपरागत समाज के नजरिए से अलग भी देखना शुरू कर दें।' इसके साथ ही जस्टिस अनूप चितकारा ने पंजाब के फाजिल्का के कपल को सुरक्षा दिए जाने का आदेश दिया, जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। दरअसल महिला विवाहित है और वह अपने पति से अलग होकर एक अन्य पुरुष के साथ रह रही है। इसे लेकर उसके परिजनों को आपत्ति है। ऐसे में कपल ने अदालत का रुख कर सुरक्षा दिए जाने की गुहार लगाई थी। 

हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 21 के तहत जीने का अधिकार है और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना राज्य का काम है, जो उसे करना ही चाहिए। कपल को सिक्योरिटी दिए जाने के साथ ही अदालत की ओर से की गई टिप्पणी की भी चर्चा हो रही है।